36 आरोपियों को कोर्ट से 1-1 लाख में मिली जमानत
आरोपी सूरज और रोहित पांडे के कब्जे से बरामद 6.380 ग्राम चिट्टा के मामले में 36 आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। इसमें नाइजीरिया निवासी सैमुअल क्लेफसन ओकाफोर, हरियाणा का अजय और आशिष, दिल्ली का नीरज कश्यप, उत्तरप्रदेश का अरविंद गुप्ता, चौपाल का मंयक, अरिन चौहान, अनिकेत भंडारी, ठियोग का उमेश वर्मा, निखिल सेन, कपिल चंदेल, सुशील वर्मा, रोहित चंदेल, संतोष कुमार शर्मा, हरिश वर्मा, कोटखाई का पुनीत चौहान, रोबिन चौहान, आशिष, सचिन, शुभम धीरटा, रोहड़ू का सचिन काल्टा, विशाल मेहता, डोडराक्वार का नितिन, जुब्बल का करतार सिंह, कुमारसैन का वनीश सरकैक, ढली का मनीश ठाकुर, सुनील ठाकुर, अवंतिका शर्मा और अभिषेक वर्मा, संजौली का रजत ठाकुर, शेखर ठाकुर, मनोज ठाकुर, शुभम ठाकुर, कसुम्पटी का शुभम शांडिल, टुटू का भवनीत कौर चड्डा और खलीनी निवासी सुनील शर्मा शामिल हैं।
सभी आरोपी न्यायिक हिरासत पर कैथू जेल में बंद हैं। विशेष न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद इन्हें न्यायालय की संतुष्टि के लिए 1-1 लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं।